Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में अजित पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी। अदालत के आदेश पर आयकर विभाग की तरफ से जब्त की संपत्ति भी लौटा दी गई
मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद अजित पवार और उनके परिवार को बेनामी संपत्ति के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। आयकर विभाग ने 2021 की छापेमारी के दौरान जब्त 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति रिलीज कर दी है।
दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में अजित पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी। अदालत के आदेश पर आयकर विभाग की तरफ से जब्त की संपत्ति भी लौटा दी गई है। इस तरह से आयकर विभाग ने 2021 की छापेमारी के दौरान जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति रिलीज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर, 2021 में अजित पवार और उनके परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियों पर छापा मारा था। उनके ऊपर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा था। आयकर विभाग ने छापेमारी के बाद कुछ संपत्ति और दस्तावेज सीज किए थे। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इन दावों को यह कहते करते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।